Himachalnow / सोलन
सभी खाद्य व्यापारी अपना पंजीकरण व लाईसेंस बनाना करें सुनिश्चित – अजय यादव
अतिरिक्त उपायुक्त सोलन अजय कुमार यादव ने कहा कि सभी नागरिकों को सुरक्षित खाद्य वस्तुएं उपलब्ध करवाना जिला प्रशासन का दायित्व है और इस दिशा में सजगता से कार्य किया जा रहा है। वे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के कार्यान्वयन के संबंध में गठित जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
अजय कुमार यादव ने कहा कि खाद्य पदार्थों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि खाद्यान्न वस्तुओं के सभी व्यापारी और संचालक (एफ.बी.ओ.) अपना पंजीकरण करवाएं और लाइसेंस प्राप्त करें। उन्होंने बताया कि पंजीकरण और लाइसेंस के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा ऑनलाइन सुविधा प्रदान की गई है। व्यापारी इसके लिए वेबसाइट foscos.fssai.gov.in पर संपर्क कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि वर्तमान में जिला सोलन में 7348 सक्रिय पंजीकरण और 1341 सक्रिय लाइसेंस धारक हैं। 1 जनवरी 2024 से 30 नवंबर 2024 तक 1799 पंजीकरण और 771 लाइसेंस जारी किए गए हैं।
अजय कुमार यादव ने बताया कि जिला में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए पिछले 18 महीनों में 247 निरीक्षण किए गए और अधिनियम के तहत जुर्माना वसूला गया। असुरक्षित खाद्य वस्तुएं पाए जाने की स्थिति में सजा का प्रावधान है। मानक से कम गुणवत्ता की वस्तुओं के लिए 5 लाख रुपये तक और मिसब्रांडेड वस्तुओं के लिए 3 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों द्वारा नियमित और औचक निरीक्षण किए जाते हैं।
बैठक में खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण और प्रमाणीकरण से संबंधित विभिन्न विषयों पर भी चर्चा की गई।
इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सोलन राजकुमार चंदेल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अमित रंजन तलवार, उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा डॉ. शिव कुमार, जिला खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति नियंत्रक नरेन्द्र धीमान, खाद्य सुरक्षा सोलन के सहायक आयुक्त अरुण चौहान सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।