HNN/शिमला
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य के विभागों को अदालत के आदेशों का पालन करने का सख्त निर्देश दिया है। अदालत ने कहा है कि अगर आदेशों का पालन नहीं किया गया तो संबंधित विभाग पर जुर्माना लगाया जाएगा। यह निर्देश मुख्य सचिव को दिया गया है ताकि वे सभी विभागों को अदालत के आदेशों का पालन करने के लिए कहें।
हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग को भी कड़ी चेतावनी दी है। अदालत ने शिक्षा विभाग पर पांच मामलों में 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना अदालत के आदेशों का पालन नहीं करने के कारण लगाया गया है।
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इसके अलावा, हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग-5 पर अवैध अतिक्रमण को लेकर भी सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं कि अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए तुरंत कार्रवाई की जाए। अगर कोई अधिकारी इस मामले में लापरवाही बरतता है तो उसके खिलाफ विभागीय और आपराधिक कार्रवाई की जाएगी।
हाईकोर्ट के इस फैसले से राज्य के विभागों में अदालत के आदेशों का पालन करने की सख्ती बढ़ेगी। अदालत की सख्ती से यह सुनिश्चित होगा कि विभाग अदालत के आदेशों का पालन करें और नागरिकों के हितों की रक्षा करें।
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