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हिमाचल प्रदेश में ट्राउट मछली पकड़ने पर प्रतिबंध

Published ByPARUL Date Nov 2, 2024

HNN/शिमला

हिमाचल प्रदेश में ट्राउट मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह प्रतिबंध 1 नवंबर से 28 फरवरी 2025 तक प्रदेश के सभी ठंडे क्षेत्रों की नदियों और उनके सहायक नदी नालों में लागू होगा। यह प्रतिबंध ट्राउट मछली के प्रजनन के लिए अनुकूल परिस्थितियों को बनाए रखने के लिए लगाया गया है।

इस प्रतिबंध के दौरान, सरकारी ट्राउट मछली फार्म और निजी फार्मों/रेसवेज से ट्राउट मछली की बिक्री पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। प्रतिबंध केवल ट्राउट जलाशयों, नदियों/नालों में खेल मछली पकड़ने पर लागू होगा। इस प्रतिबंध के दौरान, मत्स्य विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं।

यह प्रतिबंध प्रदेश के करीब 600 किमी के क्षेत्र में लागू होगा। इसमें शिमला, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा, चंबा और किन्नौर जिलों की नदियों और उनके सहायक नदी नालों शामिल हैं। यह प्रतिबंध ट्राउट मछली के संरक्षण और संवर्धन के लिए महत्वपूर्ण कदम है।

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