Himachalnow/शिमला
संजौली मस्जिद मामले में बुधवार को जिला अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने अपीलकर्ता की ओर से मस्जिद में अवैध निर्माण गिराने के फैसले पर रोक लगाने की प्रार्थना को स्वीकार करने से मना कर दिया है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण गर्ग की अदालत ने वकीलों की दलीलें सुनने के बाद नगर निगम आयुक्त के फैसले का रिकॉर्ड तलब करवाया है। इसके साथ में स्थानीय लोगों की ओर से मामले में पार्टी बनाने के आवेदन पर भी जवाब देने के निर्देश दिए हैं।
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अदालत ने बहस के बाद मामले में अगली सुनवाई 11 नवंबर तय की है। पांवटा साहिब के रहने वाले पेशे से ठेकेदार अपीलकर्ता नजाकत अली हाशमी ने 29 अक्तूबर को नगर निगम आयुक्त के फैसले के खिलाफ जिला अदालत में अपील दायर की है।
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