HNN/किन्नौर
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण किन्नौर के सचिव जितेंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि जिला किन्नौर में राष्ट्रीय लोक अदालत 9 मार्च को आयोजित की जानी निश्चित की गई है। राष्ट्रीय लोक अदालत के समक्ष विभिन्न प्रकार के मामले प्रस्तुत किए जा सकते है, जिनमें धारा 138 के तहत एनआई अधिनियम से संबंधित मामले, मनी-रिकवरी, श्रम विवाद, बिजली व पानी, भरण-पोषण व अन्य (आपराधिक, कंपाउंडेबल व दीवानी विवाद) से संबंधित मामले शामिल हैं।
उन्होंने जानकारी दी कि इसके अतिरिक्त न्यायलयों में लंबित मामले जिनमें क्रिमिनल कंपाउंडेबल ऑफेन्स, धारा 138 के तहत एनआई अधिनियम से संबंधित मामले, मनी- रिकवरी, वाहन दुर्घटना, श्रम विवाद, विद्युत व पानी के बिल, वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर), भू-अधिग्रहण, सेवाओं से संबंधित तनख्वा व भत्ते, सेवानिवृत्ति से संबंधित मामले, राजस्व मामले (केवल जिला व उच्च न्यायलय में लंबित) व अन्य दीवानी मामले हिदायत संबंधी, विशिष्ट प्रदर्शन सूट) शामिल हैं।
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सचिव ने बताया कि अपने अपने न्यायिक क्षेत्र के तहत जो कोई व्यक्ति भी उक्त मामलों का राष्ट्रीय लोक अदालत में समाधान करना चाहते हैं, वह न्यायिक न्यायालय परिसर रामपुर बुशहर, न्यायिक न्यायालय परिसर रिकांगपिओ जिला किन्नौर, न्यायिक न्यायालय परिसर आनी जिला कुल्लू, जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण रिकांगपिओ जिला किन्नौर के कार्यालय में अपने मामले की सुनवाई के लिए संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अधिक जानकारी के लिए 01786-223605 इस नंबर पर संपर्क कर सकते है।
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