HNN / सोलन
जिला दण्डाधिकारी एवं जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण सोलन की अध्यक्ष कृतिका कुलहरी ने कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत आवश्यक आदेश जारी किए हैं। यह आदेश आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 की धारा 33 एवं 34 तथा आमजन के कल्याण के दृष्टिगत जारी किए गए हैं। जिला दण्डाधिकारी ने आदेश दिए हैं कि कोविड-19 परीक्षण के लिए स्वास्थ्य विभाग किसी भी व्यक्ति के परीक्षण करने के लिए प्राधिकृत है।
कोविड-19 के परीक्षण के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिए गए आदेशों का पालन अनिवार्य है। आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि कोविड-19 परीक्षण के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम किसी भी सरकारी अथवा निजी परिसर में जाने के लिए प्राधिकृत होगी। सरकारी अथवा निजी संस्थान के प्रमुखों को निर्देश दिए गए हैं कि वे कोविड-19 परीक्षण के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम को पूर्ण सहयोग प्रदान करें।
आदेशों की अवहेलना पर आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 की धारा 51 से 60 तक के प्रावधानों के अनुरूप विधि सम्मत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिला के सभी उपमण्डलाधिकारी, खण्ड चिकित्सा अधिकारी, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 की धारा 60 के तहत विधि सम्मत कार्रवाई आरम्भ करने के लिए प्राधिकृत होंगे। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं और आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे।