HNN/ धर्मशाला
एसडीएम नगरोटा बगवां शशी पाल नेगी ने जानकारी दी है कि दीपावली पर्व केे मद्देनजर किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचाव और जन सुरक्षा के लिए उपमंडल नगरोटा बगवां के अंतर्गत तहसील नगरोटा बगवां में पटाखों की ब्रिकी चिन्हित स्थान पर की जायेगी। उन्होंने बताया धारा 144 के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस संदर्भ में आदेश जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि पटाखों की ब्रिकी के लिए नगरोटा बगवां में नगर परिषद् के गांधी मैदान को चिन्हित किया गया है।
उन्होंने बताया कि ध्वनि व पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए इस बार दीवाली में केवल हरे पटाखों का इस्तेमाल किया जा सकेगा। एसडीएम ने बताया कि लाईसेंस एवं अनुमति प्राप्त पटाखा विक्रेता ही उक्त स्थान पर पटाखे बेच सकेगें। उन्होंने बताया कि पटाखों की बिक्री के लिए प्रातः 10 बजे से सायं आठ बजे तक का समय निर्धारित किया गया है।
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नेगी ने बताया कि चिन्हित स्थानों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर पटाखों की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी और इसकी अनुपालना न करने वालों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। उन्होंने बताया कि पटाखे जलाने के लिए समय भी तय किया गया है और लोग रात आठ बजे से 10 बजे के बीच पटाखे जला सकेंगे। उन्होंने पटाखा विक्रेताओं को ग्राम पंचायतों में खुले स्थानों पर ही पटाखे बेचने के निर्देश दिए है।
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