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HP Cabinet Decisions : एसएमसी शिक्षकों के लिए एलडीआर कोटा , अंशकालीन जलवाहक बनेंगे चतुर्थ श्रेणी कर्मी जानें और भी…….

हिमांचलनाउ डेस्क नाहन |
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12 दिसंबर, 2024 at 7:01 pm

Himachalnow / शिमला

हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में गुरुवार को आयोजित हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रिमंडल ने बीते दो वर्षों में नीतियों और कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन में प्रदेशवासियों और कांग्रेस हाईकमान के समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। बिलासपुर में आयोजित दो साल के समारोह की सफलता पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और सरकारी विभागों का धन्यवाद किया गया। मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बैठक के निर्णयों की जानकारी दी।

एसएमसी शिक्षकों और जलवाहकों के लिए कैबिनेट के बड़े फैसले

कैबिनेट ने मंत्रिमंडलीय उप समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए एसएमसी अध्यापकों (पीजीटी/डीपीई) के लिए सीधी भर्ती में 5% एलडीआर कोटा शामिल करने की मंजूरी दी है। यह कोटा शिक्षा विभाग के भर्ती और पदोन्नति नियमों का हिस्सा बनेगा। इसके साथ ही, शिक्षा विभाग में 11 साल की दैनिक या अंशकालिक सेवा पूरी कर चुके लगभग 928 अंशकालिक जलवाहकों को नियमित कर उन्हें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद पर नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है।

होम स्टे संचालन के लिए नए नियम लागू

उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान के नेतृत्व में बनी मंत्रिमंडलीय उप समिति की सिफारिशों के आधार पर हिमाचल प्रदेश होम स्टे नियम 2024 को अधिसूचित किया गया है। नए नियमों के तहत हिमाचलियों को प्राथमिकता दी जाएगी और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या अन्य विभागों से एनओसी की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि, मल निकासी और कचरा प्रबंधन तंत्र अनिवार्य रहेंगे। इसके अलावा, पर्यावरणीय संतुलन को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे इकाइयों में वर्षा जल संचयन प्रणालियों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाएगा।

सुन्नी में नया एसडीएम कार्यालय और तंबाकू कर बढ़ानर्सरी और कक्षा-1 में प्रवेश के लिए आयु सीमा लागू

कैबिनेट ने नर्सरी और कक्षा-1 में प्रवेश के लिए आयु सीमा को राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत लागू करने का निर्णय लिया है। इस कदम का उद्देश्य शिक्षा प्रणाली को एकसमान और सुव्यवस्थित बनाना है। नए नियम छात्रों की शैक्षणिक यात्रा को व्यवस्थित और उनकी उम्र के अनुरूप बनाएंगे, जिससे शिक्षा के स्तर में सुधार होगा।

सुन्नी में नया उपमंडलाधिकारी (नागरिक) कार्यालय

शिमला जिले के सुन्नी में नया उपमंडलाधिकारी (नागरिक) कार्यालय खोलने और आवश्यक पद सृजित करने का निर्णय लिया गया है। सिरमौर जिले में पांच नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और लाहौल-स्पीति के सरचू में स्थायी पुलिस चौकी की स्थापना को मंजूरी दी गई। तंबाकू उत्पादों पर रोड टैक्स 4.50 रुपये से बढ़ाकर 6.75 रुपये प्रति किलो कर दिया गया है। नर्सरी और कक्षा-1 में दाखिले के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत आयु सीमा लागू होगी। होम स्टे संचालन पर नई सिफारिशें मंजूर करते हुए नियम 2024 अधिसूचित किए गए हैं, जिनमें हिमाचलियों को प्राथमिकता और पर्यावरणीय मानकों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।

खनन रक्षकों की नियुक्ति, शिक्षकों की भर्ती और जलविद्युत परियोजनाओं को पुनर्जीवित करने की नीति को मंजूरी

कैबिनेट ने उद्योग विभाग में 80 खनन रक्षकों की नियुक्ति के लिए 20 से 30 वर्ष की आयु सीमा तय करने और सैनिक कल्याण विभाग में 26 पदों को भरने की मंजूरी दी। इसके अलावा, शिक्षा विभाग में पंजाबी और उर्दू भाषा के 31 शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने और अल्पकालिक रिक्तियों के लिए अतिथि अध्यापकों की नियुक्ति की स्वीकृति दी गई। बैठक में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में 25 मेगावाट तक की रुकी हुई जलविद्युत परियोजनाओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक नई नीति तैयार करने की सैद्धांतिक मंजूरी भी प्रदान की गई। वर्तमान में प्रदेश में ऐसी 700 से अधिक परियोजनाएं रुकी हुई हैं, जिन पर

नई योजनाएं

मंत्रिमंडल ने सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य सेवा निदेशालय और चिकित्सा शिक्षा निदेशालय के बीच नर्सिंग, पैरामेडिकल, मिनिस्ट्रियल और गैर-मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों के सामान्य कैडर को विभाजित करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी। इन कर्मचारियों को अपने पसंदीदा कैडर का चयन करने के लिए 30 दिनों का समय दिया जाएगा । महर्षि वाल्मीकि कामगार आवास योजना 2024 के तहत मंत्रिमंडल ने 2.5 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले वाल्मीकि समुदाय के सफाई कर्मचारियों को घर बनाने के लिए तीन लाख रुपये की वित्तीय सहायता देने की मंजूरी प्रदान की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना 2023 के अंतर्गत गृह निर्माण के लिए वित्तीय सहायता राशि को 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर तीन लाख रुपये करने को स्वीकृति दी गई।

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