HNN/ सोलन
हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन में 7 साल की मासूम बच्ची से दुराचार के बाद उसकी गला घोंटकर हत्या करने के दोषी को अदालत ने सजा-ए-मौत के आदेश जारी कर दिए हैं। बता दें कि मामला 20 फरवरी 2017 का है जब उत्तर प्रदेश के हरदोई जिला के रहने वाले आकाश ने एक 7 वर्षीय मासूम बच्ची से दुष्कर्म जैसे घिनौने अपराध को अंजाम दिया।
इतना ही नहीं इस दौरान आरोपी ने बच्ची के प्राइवेट पार्ट में लकड़ी का टुकड़ा डाला तथा गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। इस जघन्य अपराध को सोलन में अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायधीश परविंद्र सिंह अरोड़ा की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने रेयर ऑफ रेयरेस्ट नेचर करार दिया है।
वारदात में दोषी पाए गए आकाश को सजा-ए-मौत के आदेश जारी हुए हैं। अदालत में दोषी को आईपीसी की धारा-302, 376 व पोक्सो एक्ट की धारा-10 के तहत सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पाए गए आकाश को आईपीसी की धारा 302 के तहत 25000 का जुर्माना अदा करने के भी आदेश दिए हैं।