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हिमाचल में म्युनिसिपल इलेक्शन रूल्स / चुनावों से पहले सरकार ने सख्त किए नियम, अब अंतिम समय में मतदाता सूची में बदलाव नहीं होगा

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हिमाचल सरकार ने शहरी निकाय चुनावों से पहले म्युनिसिपल इलेक्शन रूल्स में संशोधन की प्रक्रिया पूरी कर ली है। परिसीमन, मतदाता सूची और नॉमिनेटेड पार्षदों से जुड़े प्रावधानों को अंतिम रूप दे दिया गया है।

शिमला

चार प्रमुख नियमों में संशोधन, नोटिफिकेशन जारी
हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल इलेक्शन रूल्स 2015 में रूल नंबर 9, 27, 28 और 88 में बदलाव किया गया है। शहरी विकास विभाग ने इन संशोधनों पर आपत्तियों और सुझावों के लिए दस दिन का समय दिया था। अब सभी नियमों को अंतिम रूप देकर नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है।

परिसीमन की प्रक्रिया में डीसी की पब्लिकेशन अनिवार्य
डी-लिमिटेशन से जुड़े रूल 9 में संशोधन के तहत अब संबंधित शहरी निकाय में कॉपी लगाने के साथ-साथ जिला के डीसी द्वारा फाइनल पब्लिकेशन अनिवार्य होगी। इसके लिए संबंधित अधिकारी को फार्म 2ए भरकर जिलाधीश को देना होगा।

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इलेक्शन प्रोग्राम घोषित होने के बाद नए आवेदन स्वीकार नहीं होंगे
रूल 27 और 28 में मतदाता सूची से जुड़े बदलाव किए गए हैं। चुनाव कार्यक्रम की अधिसूचना जारी होने के बाद मतदाता सूची में नाम जोड़ने या नए आवेदन देने की अनुमति नहीं होगी।

नॉमिनेटेड पार्षद चुने हुए पार्षदों के साथ शपथ ले सकेंगे
एक महत्वपूर्ण संशोधन रूल 88 में किया गया है, जिसके अनुसार अब राज्य सरकार द्वारा नॉमिनेट किए गए पार्षद भी चुने हुए पार्षदों के साथ शपथ ले सकेंगे, बशर्ते उनका नॉमिनेशन राजपत्र में निर्धारित तिथि से पहले प्रकाशित हुआ हो।

चुनाव के कार्यक्रम पर नजर, डिजास्टर एक्ट अभी लागू
राज्य में इस वर्ष के अंत में शहरी निकाय चुनाव प्रस्तावित हैं। हालांकि राज्य में अभी डिजास्टर एक्ट लागू है और राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव कार्यक्रम को लेकर निर्धारित समयसीमा की समीक्षा कर रहा है।

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