हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने अनुबंध सेवाकाल को जोड़कर बनाई गई जेओए आईटी की वरिष्ठता सूची को रद्द कर दिया है। यह निर्णय प्रदेश में अनुबंध सेवाकाल की वरिष्ठता में गणना न होने के नए कानून के तहत लिया गया है।
शिक्षा विभाग ने तीन जनवरी 2024 को वरिष्ठता सूची तैयार की थी, जिसे अब लागू कर दिया गया है। हालांकि, हिमाचल हाईकोर्ट के कई फैसलों के बाद सात नवंबर 2024 को एक नई वरिष्ठता सूची बनाई गई थी, जिसमें अनुबंध सेवाकाल को भी जोड़ा गया था। लेकिन, अब इसे निरस्त कर दिया गया है।
उच्च शिक्षा निदेशालय ने मंगलवार को इस संदर्भ में कार्यालय आदेश जारी किए हैं। प्रदेश में 20 फरवरी 2024 से यह निर्णय लागू कर दिया गया है कि कर्मचारियों को अनुबंध सेवाकाल का वरिष्ठता और वित्तीय लाभ नहीं मिलेगा। कर्मचारियों की वरिष्ठता उनके नियमित होने की तिथि से मानी जाएगी।
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दिसंबर 2024 में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान पारित ‘हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा शर्तें विधेयक 2024’ के तहत यह बदलाव किया गया है। इस विधेयक का उद्देश्य नियमित और अनुबंध कर्मचारियों के हितों के बीच संतुलन स्थापित करना है।
शिक्षा विभाग ने पिछले वर्ष जेओए आईटी की वरिष्ठता सूची बनाते समय अनुबंध सेवाकाल की भी गणना की थी, लेकिन अब नए कानून के तहत इसे रद्द करते हुए पुरानी सूची को ही मान्य किया गया है।
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