Himachalnow / Delhi
सुप्रीम कोर्ट ने मनोज राठी की याचिका पर सुनवाई की और हिमाचल प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया। यह याचिका हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के 24 जनवरी 2025 के फैसले के खिलाफ दायर की गई थी, जिसमें महिला थाना नाहन में दर्ज एफआईआर संख्या 1/2025 के संबंध में कार्रवाई की मांग की गई थी।
कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश सरकार को 7 मार्च 2025 तक जवाब देने का निर्देश दिया है। साथ ही, कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगली सुनवाई तक मनोज राठी के खिलाफ कोई भी जबरदस्ती कदम नहीं उठाया जाएगा।
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इस मामले में मनोज राठी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा ने पैरवी की। उन्होंने कोर्ट को बताया कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ यह याचिका दायर की गई है।
कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 7 मार्च 2025 तय की है।
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