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शिलांजी पंचायत सदस्य पद से बर्खास्त, छह साल तक चुनाव लड़ने पर रोक

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सिरमौर उपायुक्त प्रियंका वर्मा ने भ्रष्टाचार और नियम उल्लंघन पर सुभाष को पंचायत सदस्य पद से किया निष्कासित, ₹23,070 जमा कराने के आदेश

नाहन

पंचायती राज अधिनियम के उल्लंघन पर कार्रवाई
विकास खंड राजगढ़ की ग्राम पंचायत शिलांजी के वार्ड नंबर-7 के पंचायत सदस्य सुभाष को सिरमौर की उपायुक्त प्रियंका वर्मा ने अयोग्य घोषित कर पद से बर्खास्त कर दिया है। यह निर्णय पंचायती राज अधिनियम के तहत गंभीर उल्लंघनों, प्रत्यक्ष लाभ लेने और अपने दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही के कारण लिया गया।

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पद रिक्त घोषित, छह साल तक चुनाव पर रोक
इस आदेश के साथ ही ग्राम पंचायत शिलांजी के वार्ड नं-7 का सदस्य पद भी रिक्त घोषित कर दिया गया है। साथ ही, सुभाष को अगले छह वर्षों तक किसी भी पंचायत पद के लिए अयोग्य करार दिया गया है, जिससे वे इस अवधि में चुनाव नहीं लड़ सकेंगे।

पंचायत निधि में जमा करनी होगी राशि
उपायुक्त कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, सुभाष को पंचायत निधि में ₹23,070 की राशि भी तत्काल जमा कराने के आदेश दिए गए हैं। यह राशि उनके अनुचित लाभ या वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित हो सकती है।

प्रशासन का पारदर्शिता पर सख्त रुख
प्रशासन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पंचायत व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही को बनाए रखने के लिए इस तरह की सख्त कार्रवाई भविष्य में भी जारी रहेगी। ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की कोताही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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