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राष्ट्रीय लोक अदालत 10 मई को बिलासपुर जिले में आयोजित होगी, आपसी समझौते से हल होंगे विभिन्न प्रकार के मामले

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बिलासपुर

बैंकिंग, बिजली-पानी, पारिवारिक विवादों से लेकर एमएसीटी और चेक बाउंस के मामलों का लोक अदालत में होगा समाधान

जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण बिलासपुर के सचिव प्रतीक गुप्ता ने बताया है कि 10 मई 2025 को बिलासपुर जिले के न्यायालय परिसरों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह अदालत जिला न्यायालय परिसर बिलासपुर, घुमारवीं और झंडूता में एक साथ आयोजित की जाएगी। इस लोक अदालत में न्यायालय में लंबित और समझौते योग्य मामलों को प्राथमिकता से निपटाया जाएगा।

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बैंक, पारिवारिक विवाद, बिजली-पानी के बिल सहित कई श्रेणियों में शामिल होंगे मामले

लोक अदालत में बैंक संबंधित विवाद, आपसी सहमति से जुड़े पारिवारिक मसले, बिजली और पानी के बकाया बिल, वैवाहिक विवाद, मोटर वाहन दुर्घटना दावे (एमएसीटी), चेक बाउंस, सेवा विवाद और अन्य दीवानी मामलों को शामिल किया जाएगा। ऐसे सभी मामले जिनमें दोनों पक्षों में आपसी समझौते की संभावना हो, उन्हें इस लोक अदालत के माध्यम से सुलझाया जा सकता है।

मोटर व्हीकल चालान का ऑनलाइन निपटारा भी संभव

सचिव ने जानकारी दी कि मोटर व्हीकल चालान के मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत से पूर्व ही e-pay पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन निपटाया जा सकता है। चालान की विवरण संख्या से यह सुविधा न्यायालय पोर्टल पर उपलब्ध है।

संपर्क और आवेदन के लिए जारी की गई हेल्पलाइन और ईमेल जानकारी

कोई भी व्यक्ति जो अपने केस को लोक अदालत में सुलझाना चाहता है, वह संबंधित न्यायालय में आवेदन कर सकता है या जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण बिलासपुर से सीधे संपर्क कर सकता है। संपर्क के लिए हेल्पलाइन नंबर 15100 है। साथ ही अन्य आवश्यक नंबर और ईमेल इस प्रकार हैं:

  • सचिव, जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, बिलासपुर: 01978-221452
  • उपमंडलीय विधिक सेवा समिति, बिलासपुर: 01978-224887
  • उपमंडलीय विधिक सेवा समिति, घुमारवीं: 01978-254080
  • ईमेल: secy-dlsa-bil-hp@gov.in

ऑनलाइन आवेदन के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण, नई दिल्ली की वेबसाइट पर भी विज़िट किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए संबंधित अधिवक्ता से भी संपर्क किया जा सकता है।

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