जिला श्रम अधिकारी ने जारी किए आदेश, बोले- किसी की भी नहीं होगी वेतन की कटौती
HNN/ नाहन
हिमाचल प्रदेश में 1 जून को होने वाले मतदान के दिन जिला सिरमौर में अवकाश की घोषणा की गई है। जिला श्रम अधिकारी जितेंद्र बिंद्रा द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार, किसी भी तरह के व्यवसाय, व्यापार, फैक्ट्री व सरकारी संस्थान में काम करने वाले अधिकारी व कर्मचारियों की छुट्टी रहेगी।
जिला श्रम अधिकारी ने जितेंद्र बिंद्रा ने बताया कि मतदान हेतु किए गए अवकाश के दिन किसी के भी वेतन की कटौती नहीं की जाएगी। यही नहीं श्रम अधिकारी ने यह भी कहा कि मतदान के दिन औद्योगिक संस्थान, बाजार व दुकान आदि बंद रखी जाएगी।
अधिकारी के द्वारा यह आदेश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135-बी के तहत जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के इस महान पर्व में सभी मतदाता अपने मत का प्रयोग करें और मतदान में बाढ़-चढ़कर हिस्सा ले। जिला श्रम अधिकारी जितेंद्र बिंद्रा ने खबर की पुष्टि की है।