मणिमहेश यात्रा 2025 को स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए चंबा जिला प्रशासन ने 1 से 31 अगस्त तक भरमौर से डल झील तक के मार्ग को प्लास्टिक नियंत्रित क्षेत्र घोषित कर दिया है।
चंबा
स्वच्छता को लेकर बड़ा कदम
उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए हिमाचल प्रदेश नॉन-बायोडिग्रेडेबल गारबेज (कंट्रोल) एक्ट 1995 के तहत यह आदेश जारी किए गए हैं। यात्रा मार्ग पर अब सभी वाणिज्यिक और लघु संस्थानों को क्यूआर कोड वाले पैक्ड प्रोडक्ट्स ही बेचने की अनुमति होगी।
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क्यूआर कोड की व्यवस्था
जिला प्रशासन ने रैपिड्यू टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और हीलिंग हिमालयस फाउंडेशन के साथ त्रिपक्षीय समझौता किया है। इसके तहत थोक विक्रेताओं, दुकानदारों, होटलों, होमस्टे और रेस्तरां मालिकों को क्यूआर कोड उपलब्ध कराए जाएंगे। बिना क्यूआर कोड वाले पैक्ड प्रोडक्ट्स बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
डिपॉजिट रिफंड काउंटर की सुविधा
भरमौर से डल झील तक रिसाईकल और हीलिंग हिमालयस फाउंडेशन द्वारा डिपॉजिट रिफंड काउंटर स्थापित किए जाएंगे। यात्री इन काउंटरों पर क्यूआर कोड वाली बोतलें या रैपर जमा कर अपनी डिपॉजिट राशि वापस प्राप्त कर सकेंगे।
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