पांवटा साहिब
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने दी मंजूरी, 2027 तक के लिए वैध एफएसएसएआई सर्टिफिकेशन
खाद्य सुरक्षा में पांवटा मंडी को बड़ी उपलब्धि
कृषि उपज मंडी समिति पांवटा साहिब को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) द्वारा प्रमाणित कर दिया गया है। यह उपलब्धि मंडी समिति को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की सिफारिश के बाद मिली है। मंडी समिति ने सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर खाद्य सुरक्षा मानकों पर खरा उतरकर यह प्रमाणन हासिल किया है।
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मानकों पर सफल परीक्षण के बाद मिली मंजूरी
मंडी समिति की सचिव रश्मि भटनागर ने जानकारी देते हुए बताया कि अप्रैल और मई 2025 के दौरान एफएसएसएआई की टीम ने पांवटा साहिब मंडी का निरीक्षण किया और विभिन्न खाद्य सामग्री के सैंपल लिए। सभी सैंपल मानकों पर खरे उतरे, जिसके बाद 29 मई को मंडी समिति को आधिकारिक रूप से प्रमाणित कर दिया गया।
दो वर्षों के लिए वैध रहेगा सर्टिफिकेट
प्राप्त प्रमाणन 30 मई 2025 से 29 मई 2027 तक वैध रहेगा। सचिव रश्मि भटनागर ने इसे मंडी के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया और कहा कि इससे खाद्य सुरक्षा को लेकर मंडी की विश्वसनीयता और अधिक बढ़ेगी।
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