15 हजार रुपये का आर्थिक दंड, भुगतान न करने पर भोगना होगा अतिरिक्त कारावास
हिमाचल नाऊ न्यूज पांवटा साहिब
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय पांवटा साहिब के न्यायाधीश कपिल शर्मा की अदालत ने हत्या के एक मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।
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अदालत ने दोषी पर 15 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
उप जिला न्यायवादी जतिंदर शर्मा ने बताया कि अदालत ने वीरेंद्र उर्फ गल्लू पुत्र स्वर्गीय रंजीत सिंह निवासी गांव किशनपुरा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया है।
मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया।उप जिला न्यायवादी ने बताया कि 24 मार्च 2024 को पांवटा साहिब में शिकायतकर्ता दुग्गल सिंह ने इस संबंध में शिकायत दर्ज करवाई थी।
मामले की जांच एसआई अजय द्वारा अमल में लाई गई। जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि आरोपी वीरेंद्र उर्फ गल्लू ने 21 मार्च 2024 को भजन लाल के सिर और मुंह पर गंभीर चोटें पहुंचाई थीं, जिसके चलते भजन लाल की मृत्यु हो गई थी।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में कुल 19 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए। गवाहों के बयान, चिकित्सीय साक्ष्य और अन्य रिकॉर्ड के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया।
मुकदमे की पैरवी उप जिला न्यायवादी जतिंदर शर्मा द्वारा की गई। अदालत के इस फैसले के बाद मामले में विधिक प्रक्रिया पूरी करते हुए दोषी को सजा सुनाई गई।
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