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नशीली दवा कैप्सूल रखने पर दोषी को 3 महीने की सजा

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Himachalnow / सोलन

सोलन पुलिस की कार्रवाई के बाद अदालत का फैसला

सोलन की अदालत ने 861 स्पास्मो-प्रॉक्सीवॉन कैप्सूल के अवैध कब्जे के मामले में एक आरोपी को दोषी ठहराते हुए 3 महीने की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है

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अवैध दवाओं की बरामदगी और पुलिस कार्रवाई

यह मामला 26 मई 2011 का है, जब धोभीघाट, सोलन में पुलिस ने एक व्यक्ति को रोका और संदेह के आधार पर उसकी तलाशी ली। तलाशी के दौरान आरोपी राकेश ठाकुर (निवासी ग्राम दमरोग, जिला सोलन) के मोजों से 861 नशीले कैप्सूल बरामद हुए। चूंकि यह मामला ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के तहत आता था, इसलिए पुलिस ने तुरंत ड्रग इंस्पेक्टर को सूचित किया।

ड्रग इंस्पेक्टर की जांच और अदालत में मामला दर्ज

ड्रग इंस्पेक्टर 27 मई 2011 को पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां आरोपी को भी बुलाया गया। गवाहों की उपस्थिति में पुलिस ने बरामद कैप्सूल ड्रग इंस्पेक्टर को सौंप दिए। इसके बाद कानूनी प्रक्रिया पूरी कर आरोपी के खिलाफ अदालत में मामला दायर किया गया।

अदालत का फैसला और सजा

10 मार्च 2025 को सोलन के सेशंस जज, अरविंद मल्होत्रा ने इस मामले में सुनवाई पूरी करते हुए राकेश ठाकुर को दोषी करार दिया। आरोपी को ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 की धारा 27(b)(ii) के तहत 3 महीने की साधारण कैद और ₹5,000 जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा, धारा 28 के तहत भी उसे 3 महीने की साधारण कैद की सजा दी गई है

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