Himachalnow/धर्मशाला
विजिलेंस ने डेढ़ हजार क्विंटल राशन के गबन मामले में गोदाम इंचार्ज के खिलाफ धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया है। अब विजिलेंस जल्द ही आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश करेगी। अमर उजाला ने 28 मई को राशन घोटाले का पर्दाफाश किया था।
विजिलेंस ने जांच में पाया कि विधानसभा क्षेत्र देहरा की जनता के लिए आया 1500 क्विंटल राशन राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के गोदाम में तो पहुंचा, लेकिन गोदाम से क्षेत्र के विभिन्न राशन डिपुओं और उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंचा। विजिलेंस ने आरोपी के खिलाफ धारा 420, 409, 465, 471 और आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है।
गोदाम इंचार्ज को हमीरपुर ट्रांसफर किया गया है। जांच पूरी होने के बाद मामला शिमला स्थित निदेशालय में विचाराधीन है। विजिलेंस के एसपी बलवीर सिंह ने बताया कि आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है।