HNN / चंबा
उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी चंबा डीसी राणा ने जानकारी देते हुए बताया कि निर्वाचक पंजीकरण नियम-1960 में 26 – ख को सम्मिलत किया गया है। उन्होंने बताया कि इस संशोधन के फलस्वरूप अब मतदाता सूची में दोहरे पंजीकरण की समस्या समाप्त हो जाएगी।
उन्होंने यह भी बताया कि प्रत्येक मतदाता को फार्म न0 6ख भरकर बूथ लेवल अधिकारियों के पास जमा करवाना होगा। इसके अतिरिक्त मतदाता स्वयं भी एनवीएसपी पोर्टल या वोटर हेल्पलाइन एप के माध्यम से फार्म ख भरकर मतदाता सूची में अपना आधार नंबर दर्ज करवा सकता है।
उन्होंने लोगों से आह्वान किया है कि वह अपना फार्म नंबर 6ख भरकर अपने क्षेत्र के बूथ लेवल अधिकारियों के पास जमा करवाएं व मतदाता सूची को त्रुटीरहित बनाने में अपना योगदान दें।