ऊना जिला के विभिन्न पंचायत क्षेत्रों में रह रहे सभी प्रवासियों को समय रहते नजदीकी थाने में पुलिस पंजीकरण और सत्यापन करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
ऊना/वीरेंद्र बन्याल
ठेकेदारों, मकान मालिकों और दुकानदारों को निर्देश, अनपंजीकृत प्रवासियों पर होगी सख्त कार्रवाई
हमारे WhatsApp ग्रुप से जुड़ें: Join WhatsApp Group
पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी प्रवासियों की अनिवार्य सूचीबद्धता
एसपी ऊना अमित यादव ने जानकारी दी है कि उप तहसील जोल के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत चौकीमन्यार, बैरियां, जोल, सोहारी, टकोली और अम्बेहड़ा धीरज में रह रहे सभी प्रवासियों का पंजीकरण और सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे प्रवासी जो बिना पुलिस सत्यापन के क्षेत्र में रह रहे हैं, उन्हें तुरंत नजदीकी थाना जाकर आवश्यक दस्तावेजों सहित पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
निर्देशों की अवहेलना पर मकान मालिक और ठेकेदार जिम्मेदार
उन्होंने कहा कि मकान मालिक यदि किसी प्रवासी या बाहरी व्यक्ति को किराये पर रखते हैं, तो उसकी जानकारी और पुलिस पंजीकरण करवाना उनकी जिम्मेदारी होगी। ऐसा न करने पर मकान मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह, दुकानों या निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों के लिए भी ठेकेदारों को पंजीकरण सुनिश्चित करना होगा।
जरूरी दस्तावेज और समय सीमा
प्रवासियों को अपने साथ पंजीकरण फॉर्म, दो पासपोर्ट साइज फोटो और आधार कार्ड की प्रति लेकर संबंधित थाना में पहुंचना होगा। यह कार्य जल्द से जल्द पूरा करना जरूरी है ताकि भविष्य में किसी प्रकार की सख्ती या दंडात्मक कार्रवाई से बचा जा सके।
📢 लेटेस्ट न्यूज़
हमारे WhatsApp ग्रुप से जुड़ें
ताज़ा खबरों और अपडेट्स के लिए अभी हमारे WhatsApp ग्रुप का हिस्सा बनें!
Join WhatsApp Group