जिला के कुल 631 मतदान केंद्रों में 4 लाख 9 हजार 227 मतदाता करेंगे मताधिकार का प्रयोग
HNN/चंबा
जिला चंबा में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 1 जून को होने जा रहे मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यह जानकारी उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मुकेश रेपसवाल ने जिला मुख्यालय चंबा में इस संबंध में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान दी। उन्होंने बताया कि जिला चंबा के 621 स्थानों पर 631 मतदान केंद्र बनाए गए हैं।
इनमें से 20 मतदान केंद्र क्रिटिकल श्रेणी के हैं जिनमें चुराह विधानसभा क्षेत्र के 7, भरमौर विधानसभा का एक, चंबा विधानसभा क्षेत्र के 2, डलहौजी विधानसभा क्षेत्र के 6 तथा भटियात विधानसभा क्षेत्र के 4 मतदान केंद्र शामिल हैं, जहां पर सुरक्षा के अतिरिक्त प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने बताया कि जिला के सभी मतदान केंद्रों में मतदान पार्टियां पहुंच चुकी हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिला में कुल 4 लाख 9 हजार 227 मतदाता हैं, जिनमें 30 मार्च 2024 के पश्चात 8059 नए मतदाता शामिल हुए हैं। उन्होंने बताया कि जिला चंबा में 2 लाख 6 हजार 967 पुरुष मतदाता, 2 लाख 2 हजार 258 महिला मतदाता तथा 2 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। मतदाताओं के संबंध में विधानसभा क्षेत्र वार जानकारी सांझा करते हुए उपायुक्त ने बताया कि चुराह विधानसभा क्षेत्र में 41421 पुरुष तथा 40331 महिला मतदाताओं सहित कुल 81752 मतदाता हैं।
भरमौर विधानसभा क्षेत्र में 41782 पुरुष तथा 39159 महिला मतदाताओं सहित कुल 80941 मतदाता हैं। चंबा विधानसभा क्षेत्र में 43553 पुरुष तथा 43185 महिला मतदाताओं सहित कुल 86738 मतदाता हैं। डलहौजी विधानसभा क्षेत्र में 39430 पुरुष, 38817 महिला मतदाता तथा 2 थर्ड जेंडर सहित कुल 78249 मतदाता हैं। भटियात विधानसभा क्षेत्र में 40781 पुरुष तथा 40766 महिला मतदाताओं सहित कुल 81547 मतदाता हैं।
उन्होंने बताया कि 1 जून को मतदाताओं द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए फोटो युक्त मतदाता पहचान पत्र के अतिरिक्त भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा 12 अन्य दस्तावेजों में से किसी एक को अपने पहचान पत्र के रूप में मतदान के समय प्रस्तुत करने को अधिकृत किया है।
इनमें भारतीय पासपोर्ट, ड्राईविंग लाईसेंस, सेवा पहचान पत्र (केन्द्र, राज्य, सार्वजनिक उपक्रम एवं पब्लिक लिमिटिड कंपनियां), पासबुक (फोटो सहित बैंक/डाकघर द्वारा जारी), पैन कार्ड, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड (श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी), एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, पैंशन दस्तावेज (फोटो सहित), सरकारी पहचान पत्र (सांसद, विधायक और विधान परिषद सदस्यों को जारी) आधार कार्ड अथवा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडी कार्ड इत्यादि दस्तावेज शामिल हैं।
जिनका उपयोग मतदान के दौरान पहचान पत्र के रूप में किया जा सकता है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि ऐसे मतदान केंद्र जहां पर मतदाताओं की संख्या 1200 से अधिक है में एक अतिरिक्त पोलिंग ऑफिसर लगाया गया है, ताकि मतदान के दौरान मतदान केंद्र में ज्यादा भीड़ एकत्रित न हो। इसके अलावा जिला के 395 मतदान केंद्रों पर वैब कास्टिंग की सुविधा प्रदान की गई है जिसकी निगरानी के लिए जिला मुख्यालय चंबा के एनआईसी में नियंत्रण कक्ष बनाया गया है, ताकि वेबकास्टिंग से संबंधित मतदान केंद्रो की निगरानी की जा सके।
मुकेश रेपसवाल ने बताया कि जिला के 68 मतदान केंद्र दूरसंचार सुविध से वंचित हैं इनमें से अधिकतर मतदान केंद्र विधानसभा क्षेत्र 2-भरमौर के अंतर्गत आते हैं। इन मतदान केंद्रों पर पुलिस विभाग के माध्यम से वायरलैस संचार की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि मतदान प्रक्रिया के दौरान बेहतर संचार व संपर्क स्थापित करने के उद्देश्य से जिला मुख्यालय के अतिरिक्त प्रत्येक उपमंडल मुख्यालय स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं।
जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय चंबा में स्थापित किया गया है। चुराह विधानसभा क्षेत्र के लिए खंड विकास अधिकारी कार्यालय तीसा में, भरमौर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत उपमंडल मुख्यालय भरमौर के मिनी सचिवालय भवन में तथा पांगी क्षेत्र के लिए परियोजना अधिकारी आईटीडीपी किलाड़ के कार्यालय में नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त विधानसभा क्षेत्र चंबा, डलहौजी तथा भटियात में उप मंडल मुख्यालय स्तर पर उपमंडलाधिकारी के कार्यालयों में भी नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 1 जून 2024 को मतदान समाप्त होने के पश्चात चंबा तथा चुराह विधानसभा क्षेत्र के मतदान केन्द्रों की ईवीएम उसी दिन देर शाम तक सरोल स्थित बहुतकनीकी संस्थान भवन में बने स्ट्रांग रूम में पहुंच जाएंगी। जबकि भरमौर, भटियात तथा डलहौजी विधानसभा क्षेत्रों से संबंधित ईवीएम 2 जून 2024 को प्रातः 10:00 बजे तक सरोल स्थित बहुतकनीकी संस्थान भवन में बने स्ट्रांग रूम में पहुंचेगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि लोकसभा चुनावों में मतदान समाप्ति समय से 48 घंटों पहले यानी 30 मई 2024 को शाम 6:00 बजे से 1 जून 2024 को शाम 6:00 बजे तक जिला में शराब के ठेकों तथा बीयर बार इत्यादि पर शराब की बिक्री व वितरण पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी। इसके अलावा 4 जून को मतगणना के दिन भी ड्राई डे रहेगा। 30 मई 2024 को शाम 6 बजे से 2 जून को प्रातः 11:00 तक सार्वजनिक बैठकों, रैलियों तथा जुलूसों के आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा।
उन्होंने कहा की धारा 144 के तहत जारी पाबंदी आदेश घर-घर प्रचार करने के सिलसिले में 48 घंटे के दौरान घर-घर जाने पर लागू नहीं होंगे। लोकसभा चुनाव के दौरान कानून एवं व्यवस्था से जुड़े पहलुओं के बारे में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव ने बताया कि चुनावी प्रक्रिया के दौरान सुरक्षा की दृष्टि से सभी प्रबंध पूरे किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि जिला में पुलिस के अलावा अर्ध सैनिक बलों की चार टुकड़ियां तथा हिमाचल होमगार्ड की एक टुकड़ी भी लगाई गई है। उन्होंने बताया कि जिला में विभिन्न नाकों पर तथा निगरानी टीमों के साथ भी पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। उन्होंने बताया कि जिला के पंजाब तथा जम्मू कश्मीर राज्य के साथ लगते सीमावर्ती क्षेत्रों मे भी सुरक्षा बल पूरी तरह मुस्तैद है।
पुलिस अधीक्षक ने बुलाया बताया कि ईवीएम के लिए सरोल में बनाए गए स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए थ्री लेयर्स सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है। जिसके तहत ईवीएम के स्ट्रांग रूम के पास सबसे पहली लेयर में अर्ध सैनिक बलों के जवान, दूसरी लेयर में हिमाचल प्रदेश पुलिस के जवान तथा सबसे बाहरी लेयर में जिला पुलिस चंबा के जवान तैनात हैं। मुकेश रेपसवाल ने ज़िला के सभी मतदाताओं से अपील है कि वे लोकतंत्र के इस महापर्व में राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य के महत्व को समझते हुए 1 जून 2024 को अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें।