HNN/ ऊना
जेएमआइसी-दो अम्ब जज विशाल तिवारी की अदालत ने स्कूल जा रही छात्रा को टक्कर मारने के आरोपी बस चालक को दोषी करार दिया है। अदालत ने आरोपी चालक को आईपीसी की धारा 279 के तहत तीन महीने की सजा व एक हजार रुपये जुर्माना, धारा 337 के तहत तीन महीने की सजा व 500 रुपये जुर्माना, धारा 338 के तहत छह महीने की सजा व एक हजार जुर्माना व 187 एमवी एक्ट के तहत एक महीने की सजा व 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को एक महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतान होगा। मामला मई 2013 का है। एक छात्रा पैदल ही स्कूल जा रही थी कि तभी उपमंडल अम्ब के तहत कुठियाड़ी में ऊना की तरफ से आ रही निजी बस के चालक ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। छात्रा को टक्कर मारने के बाद चालक बस लेकर मौके से फरार हो गया।
वही हादसे में छात्रा गंभीर रूप से घायल हुई जिसे अस्पताल में उपचार के लिए ले जाया गया। उधर, छात्रा के पिता ने आरोपी के खिलाफ पुलिस थाना अम्ब में मामला दर्ज करवाया। अम्ब पुलिस ने बस चालक के खिलाफ केस दर्ज कर इसका चालान अम्ब कोर्ट में पेश किया। जिसके बाद अदालत ने बीते रोज सुबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया और विभिन्न धाराओं के तहत 13 महीने का कारावास व तीन हजार रुपये जुर्माना लगाया।