HNN/बिलासपुर
जिला बिलासपुर में अतिरिक्त न्यायिक दंडाधिकारी नेहा शर्मा की अदालत ने चेक बाउंस मामले में आरोपी को दोषी दिया है। अदालत ने दोषी को तीन माह के कारावास सहित 5.80 लाख रुपए जुर्माना की सज़ा सुनाई है। दोषी की पहचान रवि ठाकुर निवासी गांव पट्टा के रूप में हुई है। वहीं पीड़ित की पहचान प्रकाश चंद पुत्र मस्तराम निवासी गांव सेऊ के रूप में हुई है।
मिली जानकारी के अनुसार, रवि ठाकुर ने साल 2016 में प्रकाश चंद से चार लाख रुपये उधार लिए थे। प्रकाश चंद के बार-बार पैसे मांगने पर भी आरोपी उसे पैसे नहीं लौट रहा था। जिसके बाद आरोपी ने वर्ष 2017 में प्रकाश चंद को एक चेक दिया। जब प्रकाश चंद ने चेक को बैंक में दिया तो दोषी रवि ठाकुर के खाते में उतने पैसे न होने के चलते वह चेक बाउंस हो गया।
हमारे WhatsApp ग्रुप से जुड़ें: Join WhatsApp Group
जिसके बाद प्रकाश चंद के आरोपी को लीगल नोटिस जारी किया। लेकिन फिर भी आरोपी ने उसे पैसे नहीं लौटाए। जिसके बाद प्रकाश चंद अदालत का दरवाजा खटखटाया। अदालत में मामले की पैरवी एसडी शर्मा ने की। उन्होंने बताया कि दोष साबित होने पर रवि ठाकुर को उक्त सज़ा सुनाई गई है।
📢 लेटेस्ट न्यूज़
हमारे WhatsApp ग्रुप से जुड़ें
ताज़ा खबरों और अपडेट्स के लिए अभी हमारे WhatsApp ग्रुप का हिस्सा बनें!
Join WhatsApp Group