HNN/ ऊना
जिला ऊना में चेक बाउंस के मामले में आरोपी महिला को दोषी करार देते हुए दो साल के कारावास की सज़ा सुनाई है। इसके साथ ही महिला को 2.60 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। यह सज़ा ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कोर्ट नंबर-2 अंब विशाल तिवारी की अदालत ने सुनाई है।
उन्होंने बताया कि यदि महिला किसी सूरत में जुर्माना अदा नहीं करती तो उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जानकारी के मुताबिक, अमनप्रीत कौर, पुत्री अजीत सिंह, निवासी वार्ड-7 पंजोआ खुर्द को डीआईसी के तहत लोन लेने के लिए माहे एसोसिएट्स संतोषगढ़ की फर्म को साढ़े 6 लाख रुपये के बिल और कोटेशंस जमा करवानी थी।
हमारे WhatsApp ग्रुप से जुड़ें: Join WhatsApp Group
लोन पास होने पर बैंक की तरफ से माहे एसोसिएट्स के खाते में 4.15 लाख रुपये डाले गए। जब अमनप्रीत ने फर्म से सामान और पैसा मांगा तो उन्होंने उसके बदले में 12 जनवरी 2022 को निर्मला देवी के अकाउंट का 1.33 लाख रुपये का एसबीआई बैंक का चेक दिया।
चेक को बैंक में लगाए जाने पर बाउंस हो गया। इसपर अमनप्रीत कौर ने फर्म को लीगल नोटिस दिया। जिसका जवाब न मिलने पर मार्च 2022 में अदालत में केस दायर किया गया। मामले की पैरवी अधिवक्ता अश्विनी अरोड़ा ने की है।
📢 लेटेस्ट न्यूज़
हमारे WhatsApp ग्रुप से जुड़ें
ताज़ा खबरों और अपडेट्स के लिए अभी हमारे WhatsApp ग्रुप का हिस्सा बनें!
Join WhatsApp Group