लेटेस्ट हिमाचल प्रदेश न्यूज़ हेडलाइंस

चरस अपराध में 20 साल की सजा, 1.2 लाख जुर्माना

Published ByNEHA Date Oct 4, 2024

HNN/मंडी

मंडी की विशेष अदालत ने ग्यानु तमांग नामक आरोपी को 3.393 किलोग्राम चरस रखने का अपराध सिद्ध होने पर 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है ¹. इसके साथ ही, अदालत ने 120,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यदि दोषी जुर्माना नहीं भरता है, तो उसे एक वर्ष और दो महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

इस मामले में आरोपी के खिलाफ 30 अक्तूबर 2022 को सुंदरनगर पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया था। अदालत में अभियोजन पक्ष ने 14 गवाहों के बयान दर्ज करवाए थे। अदालत ने आरोपी को एनडीपीएस अधिनियम के तहत दोषी पाया और सजा सुनाई।

जिला न्यायवादी विनोद भारद्वाज ने बताया कि अदालत ने आरोपी को संदेह से परे अपराधी पाया और सजा सुनाई। यह फैसला नशीली दवाओं के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम है।

आपकी राय, हमारी शक्ति!
इस खबर पर आपकी प्रतिक्रिया साझा करें


Join Whatsapp Group +91 6230473841