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चंबा से किलाड़ बाया साच-पास मार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए बंद

Published ByPRIYANKA THAKUR Date Oct 26, 2021

HNN / चंबा

उपायुक्त डीसी राणा ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चंबा से किलाड़ बाया साच पास मार्ग को सभी तरह के वाहनों की आवाजाही के लिए बंद करने के आदेश जारी किए हैं।

उपायुक्त द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि साच पास में बर्फबारी होने के कारण लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर वाहनों के परिचालन में खतरे के मद्देनजर सभी तरह के वाहनों की आवाजाही को अगले आदेशों तक प्रतिबंधित किया गया है।

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