HNN / शिमला
हिमाचल प्रदेश में गुटखा और तंबाकू पर प्रतिबंध पहले से ही लगा हुआ है। अब इसकी प्रतिबंध की अवधि समाप्त हो रही है जिसके चलते प्रदेश सरकार ने एक बार फिर इस अवधि को 1 साल और बढ़ा दिया है। इस बारे में स्वास्थ्य विभाग की ओर से अधिसूचना भी जारी हो गई है।
जारी आदेशों में जहां खुली सिगरेट पर रोक लगाई गई है तो वही गुटखा, पान मसाला, सुपारी जैसे पदार्थों पर 1 साल और रोक लगाई गई है। इसके साथ ही आदेशों में यह भी कहा गया है कि यदि कोई प्रतिबंध के बावजूद भी यह नशीले पदार्थों को बेचता हुआ पाया जाता है तो उस पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
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