रिकांग पिओ
उपायुक्त किन्नौर डॉ. अमित कुमार शर्मा ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम-2006 पर आयोजित बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए – बाल विवाह रोकथाम के लिए विशेष शिविरों का आयोजन करें।
उपायुक्त किन्नौर डॉ. अमित कुमार शर्मा की अध्यक्षता में जिला के रिकांग पिओ स्थित उपायुक्त कार्यालय में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम-2006 के तहत एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों को बाल विवाह अधिनियम की जानकारी दी गई और इसके प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए गए।
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बाल विवाह रोकने के लिए विशेष जागरूकता शिविर
उपायुक्त ने कहा कि बाल विवाह को रोकने के लिए जिले के उन क्षेत्रों में विशेष जागरूकता शिविर आयोजित किए जाएं जहां बाल विवाह के मामले अधिक देखने को मिलते हैं। जिला कार्यक्रम अधिकारी जय कुमार गुप्ता ने बताया कि 21 वर्ष से कम आयु के पुरुष और 18 वर्ष से कम आयु की महिला के विवाह को बाल विवाह माना जाता है। अधिनियम के अनुसार, बाल विवाह करने या करवाने पर दो वर्ष का कारावास या एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
कानूनी प्रावधान और जागरूकता
जिला बाल संरक्षण अधिकारी कार्यालय से कानून संरक्षण अधिकारी मनिषा नेगी ने अधिनियम के कानूनी प्रावधानों पर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अधिनियम के तहत बाल विवाह को अमान्य घोषित किया जा सकता है। बैठक में पुलिस अधीक्षक अभिषेक शेखर, प्राचार्य डाईट कुलदीप नेगी और कांस्टेबल शुभ कांता भी उपस्थित रहे।
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