रिकांग पीओ
मौलिक अधिकार, पर्यावरण संरक्षण और निःशुल्क कानूनी सहायता पर दी गई जानकारी
विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किन्नौर जिला के विकास खंड पूह की ग्राम पंचायत रिब्बा में एक दिवसीय विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में वायु और जल प्रदूषण, जैव विविधता, पर्यावरण संरक्षण, मध्यस्थता, मौलिक अधिकारों और निःशुल्क कानूनी सहायता से जुड़ी जानकारियां ग्रामीणों को प्रदान की गईं। आयोजन में रिब्बा पंचायत के लगभग 90 ग्रामीणों ने भाग लिया।
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न्यायाधीश ने दी जागरूकता की जानकारी
शिविर की अध्यक्षता जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर बुशहर मदन कुमार ने की। उन्होंने बताया कि शिविर का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों को पर्यावरणीय खतरों जैसे ग्लोबल वार्मिंग, वायु एवं जल प्रदूषण के दुष्प्रभावों और उनकी रोकथाम के उपायों के बारे में जागरूक करना है। इसके अतिरिक्त, लोगों को उनके कानूनी अधिकारों और निःशुल्क सहायता सेवाओं से भी अवगत कराया गया।
कानूनी सहायता के लिए टोल फ्री सुविधा
जिला न्यायवादी एल.एम. शर्मा ने बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरण का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्गों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना है। कोई भी पात्र नागरिक 15100 पर कॉल करके कानूनी सहायता संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकता है।
किन्हें मिल सकती है निःशुल्क कानूनी सहायता
प्राधिकरण के सचिव एवं ए.सी.जी.एम जितेंद्र कुमार ने कहा कि महिलाएं, बच्चे, अनुसूचित जाति-जनजाति के लोग, प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित, विकलांग व्यक्ति, औद्योगिक मजदूर, हिरासत में बंद व्यक्ति और एक लाख रुपये वार्षिक आय से कम वाले नागरिक मुफ्त कानूनी सेवा के पात्र हैं।
10 मई की राष्ट्रीय लोक अदालत का भी किया प्रचार
शिविर में आगामी 10 मई, 2025 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में भी ग्रामीणों को जानकारी दी गई।
उपस्थित गणमान्य व्यक्ति
शिविर में सहायक उपनिरीक्षक अमर सिंह (पुलिस थाना मुरंग) और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रामपुर बुशहर के अभियंता लोकेश कुमार सहित कई अधिकारी व गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।
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