Himachalnow/नाहन
जिला सिरमौर भाजपा कार्यालय में पत्रकारवार्ता को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री एवं पांवटा साहिब के विधायक सुखराम चौधरी ने सीपीएस के मामले में हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने फैसला दिया है कि सीपीएस बनाना असंवैधानिक था और इस निर्णय के बाद से सभी 6 सीपीएस से सारी सुविधाएं वापस ले ली गई हैं।
सुखराम ने वर्तमान सुक्खू सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ने पहले ही इन्हें हटाने की मांग की थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने इन्हें बरकरार रखा। उन्होंने आरोप लगाया कि सीपीएस फाइलों पर हस्ताक्षर करते रहे और अधिकारियों को निर्देश देते रहे, जो असंवैधानिक था।
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सुखराम ने मांग की कि सीपीएस की नियुक्ति से लेकर अब तक की रिकवरी की जाए और उनकी सदस्यता रद्द की जाए, क्योंकि यह लाभ का पद था। इस मौके पर विधायक व पूर्व मंत्री सुखराम चौधरी, जिला भाजपा अध्यक्ष विनय गुप्ता, भाजपा नेत्री डेजी ठाकुर, बलदेव भंडारी, नारायण सिंह आदि मौजूद थे।
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