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हरोली में फेरी वालों के लिए पहचान पत्र अनिवार्य

Published ByNEHA Date Oct 9, 2024

HNN/ऊना

हरोली थाना क्षेत्र में फेरी वालों के लिए पहचान पत्र रखना अब अनिवार्य हो गया है। जिला पुलिस कप्तान राकेश सिंह के निर्देश पर उप पुलिस अधीक्षक मोहन रावत और थाना प्रभारी सुनील कुमार सांख्यान की अगुआई में यह निर्णय लिया गया है। इसके तहत, कोई भी फेरी वाला बिना पहचान पत्र के सामान नहीं बेच सकेगा ।

फेरी वालों को थाने में पंजीकरण करवाना होगा और पहचान पत्र/कार्ड को विद्यार्थियों की तरह गले में लटका कर रखना होगा। इससे स्थानीय निवासी पहचान कर सकेंगे कि उक्त व्यक्ति फेरी वाला है और थाने में उसका पंजीकरण हो गया है। आम जनता से भी आग्रह किया गया है कि वे बिना पंजीकरण वाले व्यक्तियों से सामान न खरीदें

इस निर्णय के पीछे का मकसद जनता की सुरक्षा है, क्योंकि हरोली विधानसभा क्षेत्र पंजाब बॉर्डर के साथ लगता है और पड़ोसी राज्यों के फेरी वालों द्वारा स्नैचिंग या चोरी की घटनाएं हुई हैं। हरोली पुलिस ने कई लोगों को पहचान कार्ड जारी किए हैं और इस नियम को सख्ती से लागू किया जा रहा है ।

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