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प्रधान देव राज को निलंबित किया गया, अनियमितता के आरोप लगे

Published ByPARUL Date Oct 20, 2024

HNN/शिमला

शिमला के रोहड़ू विकासखंड की पंचायत करासा के प्रधान देव राज को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम और 15वें वित्त आयोग के तहत किए जाने वाले विकास कार्यों में अनियमितता बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। उपायुक्त अनुपम कश्यप ने प्रधान देव राज को निलंबित करने के आदेश की अधिसूचना जारी कर दी है।

प्रधान के खिलाफ लिखित में शिकायत मिली थी, जिसकी प्रारंभिक जांच की गई और 6 मई 2024 को 135 पन्नों की जांच रिपोर्ट सौंपी गई। जांच में वर्ष 2020 से 2024 तक विकासात्मक कार्यों में वित्तीय अनियमितता पाए जाने की पुष्टि हुई।

प्रधान पर फर्जी बिल, सामान की खरीददारी में अनियमितता, कार्यों के बजट को स्थानांतरित करने, अधूरे कार्यों, मजदूरों के खातों में सीधे मजदूरी न ट्रांसफर करने, एक ही व्यक्ति को बिना कोटेशन के कार्य आवंटित करने, बिना बजट के अत्याधिक कार्य करवाने, तकनीकी अनुमति के बिना कार्य करने आदि की अनियमितता बरतने के आरोप लगे। उपायुक्त ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 145 (1) (c) के तहत प्रधान को अपने कार्य में लापरवाही बरतने के लिए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

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