नशीले कैप्‍सूल के साथ पकड़ी महिला को सात साल की जेल, 50 हजार का लगाया जुर्माना

HNN / नाहन

जिला सिरमौर की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ अविरा वासु की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट में दोषी महिला को 7 साल की सजा तथा 50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को 3 महीने का साधारण कारावास भुगतना होगा। उपजिला न्यायवादी एकलव्य ने जानकारी देते हुए बताया कि 25 जून 2013 को एसआईयू टीम पांवटा के विश्वकर्मा चौक पर मौजूद थी। इस दौरान उन्हें गुप्त सूचना मिली कि फरीदा बेगम अपने लड़के के साथ मोटरसाइकिल पर उत्तराखंड के विकास नगर से पांवटा साहिब की तरफ आ रही है, जिसके पास नशीले कैप्सूलो की एक खेप भी है।

जिस पर मुख्य आरक्षी हरिचंद ने डीएसपी पांवटा साहिब को मामले की जानकारी दी तथा उसके बाद सूचना आरक्षी मुकेश के द्वारा भेजी गई। जिस पर उच्च अधिकारी ने महिला आरक्षी को मौके पर साथ भेजा। सूचना के बाद डीएसपी कुलदीप कुमार व महिला आरक्षी सुमन मौके पर आए। इसी दौरान एक स्वतंत्र गवाहा मोहम्मद इनाम को भी तफ्तीश में शामिल किया गया। शाम करीब 6:45 बजे फरीदा अपने लड़के के साथ मोटरसाइकिल पर उत्तराखंड की ओर से आई, जिसे की पुलिस टीम ने रोका। तलाशी लेने पर महिला के बैग में रखे लिफाफे से प्रतिबंधित नशीले कैप्सूल के 27 पत्ते बरामद हुए। कुल कैप्सूल 648 पाए गए, जिन्हें वह बेचने के उद्देश्य से लाई थी।

पुलिस ने जब कैप्सूल को लेकर उससे लाइसेंस व परमिट मांगा, तो वह कुछ भी पेश नहीं कर पाई। जिस पर पुलिस ने उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर आगामी छानबीन शुरू कर दी। पुलिस ने छानबीन करने के बाद अदालत में चालान पेश किया। जिसके बाद मुकदमे में 15 गवाह तथा सबूतों के आधार पर अदालत ने मामले में सुनवाई की। जिसके बाद महिला को नशीली दवाएं रखने का दोषी पाया गया। जिस पर उसे अदालत ने 7 साल की सजा तथा 50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई।


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