HNN/कांगड़ा
पालमपुर में दीवाली के अवसर पर पटाखों की बिक्री के लिए उपमंडल मजिस्ट्रेट नेत्रा मेती ने विशेष निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार पटाखों की बिक्री केवल निर्धारित स्थानों पर ही की जा सकेगी। यह निर्देश 31 अक्तूबर 2024 तक लागू रहेंगे।
पालमपुर के विभिन्न क्षेत्रों में पटाखों की बिक्री के लिए अलग-अलग स्थान तय किए गए हैं। इनमें शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा मैदान, ट्रक यूनियन के समीप खुले स्थान, बी.डी.ओ. कार्यालय के समीप मैदान, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भवारना का मैदान आदि शामिल हैं। विक्रेताओं को एस.डी.एम. कार्यालय से अनुमति लेनी होगी।
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उपमंडल मजिस्ट्रेट ने लोगों से अपील की है कि वे निर्धारित स्थानों पर ही पटाखे खरीदें और सुरक्षा दिशा-निर्देशों का पालन करें। अवहेलना करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
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