HNN/शिमला
राजधानी शिमला के सभी न्यायालयों में 11 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत लगेगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विकास गुप्ता ने यह जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि लोक अदालत में विवाह संबंधित पारिवारिक विवाद, भूमि अधिग्रहण संबंधी, श्रम विवाद, पेंशन, कर्मचारी क्षतिपूर्ति, बैंक वसूली, विद्युत एवं दूरभाष बिल, बिजली एवं पानी, भरण-पोषण, आवास वित्त से संबंधित, वाहन दुर्घटना, उपभोक्ता शिकायत, मोटर वाहन चालान, राजस्व मामले और मकान कर आवास विवाद वाले मामले लाए जा सकते हैं।
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लोक अदालत में वकील पर खर्च नहीं होता, न्यायालय शुल्क नहीं लगता और पुराने मुकदमे का न्यायालय शुल्क वापस हो जाता है। इसमें किसी पक्ष को सजा नहीं होती। मामले को बातचीत के माध्यम से हल कर लिया जाता है। यह जानकारी सचिव विकास गुप्ता ने दी।
उन्होंने कहा कि लोक अदालत में मुआवजा और हर्जाना तुरंत मिल जाता है। लोक अदालत का फैसला अंतिम होता है और इसकी कहीं भी अपील नहीं होती है। इस संबंध में जानकारी के लिए दूरभाष नंबर 0177-2832808 पर संपर्क कर सकते हैं।
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