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कांगड़ा में नशा कारोबार : महिला को 6 माह और नजरबंद रखने का फैसला

NEHA | 31 अक्तूबर 2024 at 10:44 am

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HNN/कांगड़ा

हिमाचल प्रदेश पुलिस ने कांगड़ा जिले की एक महिला को नशीली दवाओं के अवैध कारोबार में शामिल होने के आरोप में छह माह और नजरबंद रखने का आदेश दिया है। पहले यह अवधि तीन माह थी, जो 3 नवंबर को समाप्त होने वाली थी।

हिमाचल प्रदेश स्टेट एडवाइजरी बोर्ड ने इस अवधि को बढ़ाने का फैसला किया है। यह नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ अधिनियम के तहत डिटेंशन अथॉरिटी द्वारा की गई पहली कार्रवाई है, जिसमें किसी महिला को नशे के अवैध कारोबार में शामिल होने के आरोप में नजरबंद किया गया है।

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पुलिस ने महिला के घर से 26.18 ग्राम चिट्टा बरामद किया था और उसे एनडीपीएस एक्ट के तहत कई मामलों में गिरफ्तार किया था। उसके पास से कई बार हेरोइन भी बरामद हुई थी। पुलिस ने उसकी 1 करोड़ 3 लाख 79 हजार 484 रुपये की संपत्ति भी जब्त की है।

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