HNN / शिमला
सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद आखिरकार केंद्र ने कोरोना वायरस से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 50 हजार रुपये मुआवजा देने का निर्णय लिया है। जिसके चलते हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में कोरोना के कारण जान गंवाने वालों के स्वजनों को 50-50 हजार रुपये की राशि जारी करने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इन निर्देशों के तहत तीस दिनों के भीतर आवेदन को लेकर निपटारा करना होगा।
बता दे कि प्रदेश में अभी तक सरकारी आंकड़ों के आधार पर 3659 काेरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है। इन सभी के स्वजनों को यह राशि प्रदान की जाएगी। वही, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन और सरकार की ओर से जारी निर्देशों के आधार पर जिलास्तर पर शिकायत निवारण कमेटी का गठन किया गया है।
हर जिला में इस शिकायत निवारण कमेटी के चार सदस्य होंगे, जिसमें अतिरिक्त जिलाधीश, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी या प्रिंसिपल मेडिकल कालेज या मेडिसन विभागध्यक्ष और विषय विशेषज्ञ को शामिल किया गया है।