Transfer Ban In Himachal : कैबिनेट निर्णय के बाद कार्मिक विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। अब केवल मुख्यमंत्री की मंजूरी से ही विशेष परिस्थितियों में ही तबादले संभव होंगे, अन्य सभी पर रोक लागू रहेगी।
शिमला
मुख्यमंत्री के निर्देश पर ही हो सकेंगे अपवादस्वरूप तबादले, कार्मिक विभाग ने अधिसूचना की जारी
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कैबिनेट बैठक में लिया गया बड़ा फैसला
हिमाचल प्रदेश सरकार ने 1 जुलाई 2025 से सभी सरकारी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के तबादलों पर पूर्ण रोक लगाने का निर्णय लिया है। यह फैसला शनिवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया, जिसके बाद कार्मिक विभाग की ओर से आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है।
अब सिर्फ मुख्यमंत्री की अनुमति से ही तबादला संभव
नई अधिसूचना के अनुसार अब किसी भी सरकारी कर्मचारी का तबादला केवल मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अनुमति से ही हो सकेगा। ऐसे तबादले उन्हीं मामलों में होंगे जो व्यापक मार्गदर्शक सिद्धांत-2013 के पैरा 8 के अंतर्गत विशेष परिस्थितियों के अनुरूप होंगे। सामान्य तबादलों पर पूरी तरह से रोक जारी रहेगी।
5 अगस्त 2024 को हटाई गई थी पिछली रोक
गौरतलब है कि इससे पहले 5 अगस्त 2024 को तबादलों पर लगी पुरानी रोक को हटाया गया था। लेकिन अब नए सत्र की शुरुआत से पहले सरकार ने फिर से तबादलों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। यह कदम सरकारी कार्यप्रणाली में स्थिरता और पारदर्शिता बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है।
सभी अधिकारियों को भेजे गए निर्देश
मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की ओर से इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों और उपायुक्तों को निर्देश जारी किए गए हैं। इन निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि अधिसूचना का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए और मुख्यमंत्री की पूर्व मंजूरी के बिना कोई भी तबादला न किया जाए।
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