Himachalnow / ऊना / वीरेंद्र बन्याल
पंजावर-बाथड़ी सड़क के किलोमीटर 4/600 से 8/820 रोड़ तक के हिस्से पर वाहनों की आवाजाही 11 जनवरी, 2025 तक बंद रहेगी। इस अवधि के दौरान यातायात को वैकल्पिक मार्गों पर मोड़ा जाएगा।
उपायुक्त एवं जिला दंडाधिकारी जतिन लाल ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 और 116 के तहत इस संदर्भ में आदेश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि यह आदेश सड़क मार्ग के अपग्रडेशन कार्य को त्वरित और सुचारू रूप से करने को लेकर जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि वाहनों के आवागमन के लिए यातायात को गांव दौलतपुर के लिंक रोड से वैकल्पिक मार्ग पर मोड़ा गया है।
उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को सड़क बंद करने को लेकर जनता को सूचित करने और मार्ग परिवर्तन की जानकारी देने के लिए अग्रिम बोर्ड लगाने के निर्देश दिए हैं।