हिमाचल प्रदेश सरकार ने बिजली कनेक्शन लेने से पहले और रूटीन निरीक्षण के लिए नई निरीक्षण फीस तय कर दी है। ऊर्जा विभाग की ओर से गुरुवार को जारी अधिसूचना के अनुसार अब घरेलू उपभोक्ताओं को निरीक्षण के लिए ₹300 शुल्क देना होगा।
ऊर्जा सचिव के अनुसार, चीफ इलेक्ट्रिकल ऑफिस से निरीक्षण करवाने पर यह शुल्क लागू होगा। यह नियम न केवल नए बिजली कनेक्शन के लिए, बल्कि नियमित निरीक्षण के लिए भी लागू रहेगा।
औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए निरीक्षण शुल्क भार के अनुसार निर्धारित किया गया है:
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- 20 किलोवाट तक: ₹600
- 50 किलोवाट तक: ₹750
- 100 किलोवाट तक: ₹900
- 400 किलोवाट तक: ₹1500
- 750 किलोवाट तक: ₹2400
जनरेटर लगाने पर भी निरीक्षण शुल्क निर्धारित किया गया है:
- 5 किलोवाट तक: ₹300
- 1000 किलोवाट तक: ₹4500
यदि कोई उद्योग या होटल ट्रांसफार्मर लगाना चाहता है, तो 25 किलोवाट तक के ट्रांसफार्मर के लिए ₹900 शुल्क देना होगा। हाईटेंशन लाइन से कनेक्शन लेने वाले उद्योगों को ₹1500 निरीक्षण शुल्क देना होगा।
नई बिजली लाइन बिछाने पर भी निरीक्षण शुल्क लागू किया गया है:
- 1 किलोमीटर तक: ₹600
- 1 किलोमीटर से अधिक पर हर अतिरिक्त निरीक्षण: ₹900
डोमेन चेंज कमेटी का गठन
इस बीच, सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र में पारदर्शिता और समन्वय बनाए रखने के लिए डोमेन चेंज कमेटी का भी गठन किया है। इसमें ऊर्जा सचिव को अध्यक्ष, जबकि ऊर्जा निदेशक, हिमाचल बिजली बोर्ड के प्रबंध निदेशक, हिमऊर्जा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को सदस्य बनाया गया है। ऊर्जा विभाग के मुख्य अभियंता समिति के सदस्य सचिव होंगे।
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