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हिमाचल में 29 अप्रैल से बसों व कमर्शियल वाहनों में डस्टबिन अनिवार्य, नियम न मानने पर भारी जुर्माना

हिमांचलनाउ डेस्क नाहन | 28 अप्रैल 2025 at 2:12 pm

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शिमला

पर्यावरण संरक्षण के लिए सख्त कदम, नए वाहनों की पासिंग भी डस्टबिन लगाने पर ही
हिमाचल प्रदेश सरकार ने पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए राज्य में सभी बसों और कमर्शियल वाहनों में डस्टबिन (कार बिन्स) लगाने को अनिवार्य कर दिया है। यह व्यवस्था 29 अप्रैल, 2025 से पूरे राज्य में लागू हो जाएगी। सभी टैक्सी, एचआरटीसी और निजी सार्वजनिक परिवहन वाहनों को अपने वाहनों में कूड़ादान लगाना अनिवार्य होगा। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) और मोटर वाहन निरीक्षक (एमवीआई) केवल उन्हीं वाहनों को पासिंग और पंजीकरण प्रदान करेंगे जिनमें डस्टबिन की सुविधा होगी।

नियमों के उल्लंघन पर 10 हजार का जुर्माना, सड़क पर शुरू होगी कड़ी चेकिंग
यदि किसी वाहन में डस्टबिन नहीं पाया गया तो वाहन चालक पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा अगर कोई वाहन चालक जैविक कचरा सड़कों पर फेंकता पाया गया तो उस पर 1500 रुपये का अतिरिक्त जुर्माना लगेगा। 29 अप्रैल के बाद परिवहन विभाग सख्ती से सड़कों पर जांच अभियान चलाएगा। पहले चरण में यह व्यवस्था नए वाहनों पर लागू होगी, जबकि पुराने वाहनों को समयबद्ध तरीके से अनुकूल बनाना होगा।

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एचआरटीसी और प्राइवेट ऑपरेटरों को निर्देश, मगर तैयारियां अधूरी
परिवहन निदेशालय ने एचआरटीसी और निजी बस व टैक्सी ऑपरेटरों को भी डस्टबिन लगाने के स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। हालांकि अभी तक अधिकांश सरकारी और निजी वाहन चालकों ने इस व्यवस्था को लागू नहीं किया है। विभाग ने सभी ऑपरेटरों से जल्द से जल्द डस्टबिन लगाने और नई व्यवस्था का पालन करने के लिए कहा है।

29 अप्रैल से लागू होगी सख्ती, पर्यावरण संरक्षण में होगा योगदान
राज्य सरकार का मानना है कि इस पहल से न केवल सड़कों पर स्वच्छता सुनिश्चित होगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। बड़ी जुर्माना राशि के चलते वाहन मालिकों और चालकों को नई व्यवस्था का सख्ती से पालन करना होगा, जिससे एक स्वच्छ और सुंदर हिमाचल का सपना साकार हो सकेगा।

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