हिमाचल मंत्रिमंडल बैठक : प्रदेश में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में एचआरटीसी को पात्र लाभार्थियों को एचआरटीसी हिम कार्ड जारी करने की अनुमति दी गई।
शिमला
HRTC हिम कार्ड सुविधा
कैबिनेट ने निर्णय लिया कि एचआरटीसी बसों में दी जा रही निःशुल्क और रियायती यात्रा सुविधाओं को सुव्यवस्थित करने और निगरानी रखने के लिए पात्र लाभार्थियों को हिम कार्ड जारी किया जाएगा। यह कार्ड पात्र श्रेणी के लोगों को ही दिया जाएगा, जिससे यात्रा में पारदर्शिता बढ़ेगी।
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ओबीसी आरक्षण और जनगणना आयोग
आगामी शहरी निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जाएगा। यह आयोग ओबीसी आबादी का सही डेटा एकत्र कर आरक्षण रोस्टर को अंतिम रूप देगा।
मानसून सत्र और प्रतियोगी परीक्षाओं में आयु छूट
कैबिनेट ने विधानसभा का मानसून सत्र 18 अगस्त से 2 सितम्बर तक आयोजित करने की सिफारिश की। तकनीकी शिक्षा में टीजीटी और जेबीटी पदों की परीक्षाओं में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में दो वर्ष की एकमुश्त छूट देने का भी निर्णय लिया गया।
अनाथ बच्चों और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रावधान
आईटीआई, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग और फार्मेसी कॉलेजों में अनाथ बच्चों के लिए प्रति पाठ्यक्रम एक सीट आरक्षित करने का निर्णय लिया गया। दुर्गम और जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने के लिए 290 अतिरिक्त आशा कार्यकर्ताओं की नियुक्ति को मंजूरी दी गई।
नए पद और परियोजनाएं
हिमाचल सचिवालय में विधि अधिकारी (अंग्रेजी) के पांच और विधि अधिकारी (हिंदी) के दो पद भरने को स्वीकृति मिली। भरमौर, पांगी और स्पिति में अनुसंधान अधिकारियों के तीन नए पद सृजित किए जाएंगे।
आपदा राहत सहायता और अन्य फैसले
मॉनसून आपदा से प्रभावित परिवारों को छह माह तक किराया सहायता मिलेगी—ग्रामीण क्षेत्रों में 5000 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 10,000 रुपये प्रतिमाह। डिस्टिलरी, बॉटलिंग और ब्रुअरी संयंत्रों में होमगार्ड और आबकारी अधिकारियों की नियुक्ति होगी।
कांगड़ा में 10 और बिलासपुर में 11 लघु खनिज खदानों की नीलामी से 18.82 करोड़ रुपये का राजस्व आएगा। 50 करोड़ रुपये से अधिक निवेश वाली परियोजनाओं के लिए पर्यटन निवेश प्रोत्साहन परिषद का गठन किया जाएगा।
सोलन नगर निगम में जल शुल्क दरें जल शक्ति विभाग के समान होंगी। नादौन नगर परिषद क्षेत्र से दो स्थानों को हटाने और राज्य में लॉटरी संचालन शुरू करने का भी निर्णय लिया गया।
वन टाइम लैगेसी पॉलिसी और सद्भावना विरासत योजना
नियमित अपंजीकृत निर्माण उपकरण वाहनों के पंजीकरण के लिए तीन महीने तक वन टाइम लैगेसी पॉलिसी लागू रहेगी। सद्भावना विरासत मामलों के निपटान की योजना-2025 का दूसरा चरण 1 सितम्बर से शुरू होगा और तीन माह तक चलेगा।
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