अगर नहीं दिया जुर्माना तो भुगतनी होगी इतनी और सजा….
HNN/ शिलाई
सुरेंद्र उर्फ संदी पुत्र स्व. नैन सिंह निवासी गांव चढ़ेऊ, डाकघर टिंबी, तहसील शिलाई को अदालत ने दोषी करार दिया है। यह सजा न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायालय की न्यायाधीश प्रियंका देवी की अदालत ने सुनाई है।
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अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 354ए में दोषी को तीन माह के कठोर कारावास और 3,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। जबकि, भादंसं की धारा 352 में दोषी को छह माह के साधारण कारावास और 2,000 रुपये के जुर्माने का फैसला सुनाया।
जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामले की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी दीक्षित शर्मा ने की। उन्होंने बताया कि मामला 25 नवंबर 2015 का है।
पीड़िता ने पुलिस थाना शिलाई में मामला दर्ज करवाया था। मामले की तफ्तीश के बाद पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया। अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए शुक्रवार को ये सजा सुनाई।
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