HNN/शिमला
राजधानी शिमला में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने पुलिस कर्मी समेत चिट्टा रखने के चार दोषियों को एक साल के कारावास सहित 20-20 हजार रुपए जुर्माना की सज़ा सुनाई है। दोषियों की पहचान प्रदीप कुमार निवासी शिलाई जिला सिरमौर, रविंद्र निवासी शिलाई सिरमौर, लक्षय निवासी जुब्बल जिला शिमला, जो पुलिस में कार्यरत है और नारायण सिंह निवासी शिलाई जिला सिरमौर के रूप में हुई है।
बता दें कि मामला 18 नवंबर 2019 का है जब पुलिस की टीम निरमंड क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इस दौरान रात करीब 9:00 बजे अवेरी की तरफ से एक कार आई। जिसे तलाशी के लिए रोका गया। कार में चार लोग सवार थे। जिसके बाद पुलिस ने चालक से गाड़ी के दस्तावेज मांगे। चालक जब डैशबोर्ड से कागज निकाल रहा था, तो उससे एक पैकट नीचे गिरा, जिसे देखकर कार सवार सभी लोग घबरा गए।
जिसके बाद उन्होंने शक के आधार पर उस गिरे पैकट को गवाहों की मौजूदगी में खोला गया तो उसमें 11 ग्राम चिट्टा पाया गया। जिसके बाद उन्होंने चारों युवकों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया और उन्हें गिरफ्तार किया। मामले की जांच पूरी होने के बाद वर्ष 2020 में आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया। लेकिन कोरोना काल के चलते ट्रायल में तीन वर्ष का समय लगा।
अदालत में मामले की पैरवी जिला उपन्यायवादी कमल चंदेल ने की। उन्होंने बताया कि अदालत में अभियोजन ने 10 गवाहों के साक्ष्य दर्ज किए गए। जिसके बाद दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने चारों आरोपियों को दोषी करार दिया और उक्त सज़ा सुनाई।