HNN / सोलन
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त सोलन कृतिका कुलहरी ने सभी उम्मीदवारों एवं राजनीतिक दलों से आग्रह किया है कि 50-अर्की निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जारी विभिन्न दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित बनाएं। कृतिका कुलहरी ने कहा कि आज से 50-अर्की निर्वाचन क्षेत्र के लिए नामांकन प्रक्रिया आरम्भ हो गई है। उन्होंने कहा कि नामांकन से पूर्व एवं उपरान्त जनसभा प्रतिबन्धित रहेगी।
निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय की 100 मीटर की परिधि में केवल 03 वाहनों को आने की अनुमति होगी। नामांकन के दौरान जलसा प्रतिबन्धित रहेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान इंडोर स्थल पर कुल क्षमता का 30 प्रतिशत अथवा 200 व्यक्तियों (जो भी कम हो) के साथ बैठक की अनुमति होगी। बैठक में उपस्थित व्यक्तियों की गिनती के लिए एक रजिस्टर लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि खुले स्थान पर बैठक में यदि स्टार प्रचारक उपस्थित हैं तो कुल क्षमता के 50 प्रतिशत अथवा 1000 व्यक्तियों के साथ बैठक की जा सकती है।
अन्य सभी मामलों में 50 प्रतिशत क्षमता अथवा 500 व्यक्तियों के साथ बैठक की जा सकेगी। दोनों ही मामलों में अनुमति प्राप्त संख्या वह मानी जाएगी जो कम है। समूचा क्षेत्र पुलिस की निगरानी में रहेगा। मैदान में आने वाले व्यक्तियों की संख्या का अनुश्रवण किया जाएगा। मैदान की बेरीकेडिंग करने का खर्च उम्मीदवार अथवा दल द्वारा उठाया जाएगा। केवल उन्हीं मैदानों का प्रयोग किया जा सकेगा जिन्हें जनसभा इत्यादि के लिए पूर्ण रूप से बेरीकेड किया गया हो। सभी स्थानों पर कोविड-19 दिशा-निर्देशों का पूर्ण पालन सुनिश्चित बनाया जाएगा।
कृतिका कुलहरी ने कहा कि भारत के निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार उप निर्वाचन के लिए स्टार प्रचारकों की संख्या निर्धारित की गई है। राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तर पर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के लिए स्टार प्रचारकों की संख्या 20 निर्धारित की गई है। गैर मान्यता प्राप्त दलों के लिए स्टार प्रचारकों की संख्या 10 निर्धारित की गई है। यह निर्णय कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत लिया गया है। उन्होंने कहा कि 50-अर्की निर्वाचन क्षेत्र के उप निर्वाचन में किसी भी प्रकार के रोड शो की अनुमति नहीं है। मोटर, बाईक अथवा साइकिल रैली की अनुमति भी नहीं है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि गली-नुक्कड़ की जनसभाओं में स्थान की उपलब्धता एवं कोविड-19 दिशा-निर्देशों की अनुपालना के साथ अधिकतम 50 व्यक्तियों के एकत्र होने की अनुमति होगी। उन्होंने कहा कि उम्मीदवार अथवा उनके प्रतिनिधियों सहित 05 व्यक्ति ही घर-घर जाकर प्रचार कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि वीडियो वैन के माध्यम से प्रचार के दौरान एक समूह स्थल पर स्थान की उपलब्धता एवं कोविड-19 दिशा-निर्देशों की अनुपालना के साथ अधिकतम 50 दर्शकों को ही एकत्र होने की अनुमति होगी।
कृतिका कुलहरी ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान उम्मीदवार अथवा राजनीतिक दल को भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप वाहन साथ रखने की अनुमति होगी। इन निर्देशों के अनुसार स्टार प्रचारक के अतिरिक्त एक उम्मीदवार अथवा दल को 20 वाहनों की अनुमति प्रदान की गई है। प्रत्येक वाहन में बैठने की कुल क्षमता के 50 प्रतिशत व्यक्ति ही बैठ सकेंगे। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदान समाप्ति के समय से 72 घण्टे पूर्व चुनाव प्रचार थम जाएगा।
कृतिका कुलहरी ने कहा कि निर्वाचन कार्य के लिए तैनात सभी व्यक्तियों एवं निर्वाचन अधिकारियों का कोविड-19 से बचाव के लिए पूर्ण टीकाकरण आवश्यक है। उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार, निर्वाचन एजैंट, मतदान एजैंट, मतगणना एजैंट एवं चालक सहित ऐसे सभी व्यक्तियों का भी कोविड-19 से बचाव के लिए पूर्ण टीकाकरण आवश्यक है जो आमजन के सम्पर्क में आ रहे हैं।