HNN/ नाहन
नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। इतना ही नहीं आरोपी को 10,000 रुपये का जुर्माना भी अदा करना होगा। आरोपी संजय कुमार उर्फ लाडी पुत्र गुलाबोराम निवासी चंद्र कलां तहसील टोहाना, जिला फतेहबाद, हरियाणा को यह सजा जिला सिरमौर के फास्ट ट्रेक स्पेशल कोर्ट (रेप-पॉस्को) के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार की अदालत ने सुनाई है।
सहायक जिला न्यायवादी जोगिंद्र सॉकटा ने बताया कि आरोपी संजय कुमार नाबालिग का पीछा कर उसे तंग करता था। छेड़छाड़ के साथ साथ मोबाइल फोन पर भी उससे अभद्र भाषा का प्रयोग करता था। इसकी जानकारी नाबालिग ने अपनी माता को दी और 2 जनवरी 2018 को महिला पुलिस थाना नाहन में शिकायत दर्ज करवाई।
इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में चालान पेश किया। मंगलवार को फास्ट ट्रेक कोर्ट की अदालत ने दोषी को एक साल के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई। इसके साथ ही दोषी को एक अन्य धारा में 6 माह का कठोर कारावास व पांच हजार जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जबकि एक अन्य धारा में अदालत ने दोषी को दो माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है।