HNN/ नाहन
नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को अदालत ने दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसी के साथ अदालत ने आरोपी को जुर्माना भी लगाया है। यदि किसी सूरत में आरोपी जुर्माना अदा नहीं करता तो उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
दोषी बाबूराम पुत्र भीम पाल निवासी वीपीओ मरयोग तहसील और थाना पच्छाद जिला सिरमौर को यह सजा जिला सिरमौर के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट अरविंद कुमार की अदालत ने सुनाई है। विशेष न्यायवादी जोगिंदर सिंह ने बताया कि 16 फरवरी 2018 को दुष्कर्म के दोषी बाबूराम ने नाबालिग के साथ जबरन दुष्कर्म किया।
जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में चालान पेश किया। अदालत ने 17 गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर दुष्कर्म के दोषी बाबूराम को विभिन्न धाराओं में सजा सुनाई।
आईपीसी 363 के तहत 5 वर्ष का कारावास और 2000 हजार रुपए जुर्माना, आईपीसी 366 के तहत 7 वर्ष का कारावास और 5000 रूपए जुर्माना, आईपीसी 376(2) के तहत 10 साल का कठोर कारावास तथा 10 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को 1 साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।