धर्मशाला
जिला न्यायालयों और अधीनस्थ अदालतों में सुनवाई के लिए आमजन से भागीदारी की अपील
राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन
जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष राजीव बाली ने बताया कि 10 मई, 2025 को प्रदेश के सभी जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह लोक अदालत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण शिमला के निर्देशानुसार आयोजित की जा रही है।
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कई प्रकार के मामलों की होगी सुनवाई
इस लोक अदालत में बैंक ऋण संबंधी विवाद, श्रम विवाद, बिजली व पानी के बिल, वैवाहिक मतभेद, चेक बाउंस, पूर्व व लंबित मुकदमेबाजी से जुड़े मामलों की सुनवाई की जाएगी। यदि कोई व्यक्ति अदालत में मामला दाखिल करने से पहले समझौते के इच्छुक हैं, तो वे संबंधित न्यायालय में आवेदन कर सकते हैं।
ऑनलाइन सुविधा और हेल्पलाइन नंबर
मामले से संबंधित जानकारी और आवेदन के लिए नागरिक www.nalsa.gov.in पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, हेल्पलाइन नंबर 15100 पर कॉल करके भी सहायता प्राप्त की जा सकती है।
स्थानीय संपर्क सूत्र भी जारी
प्राधिकरण द्वारा आम लोगों की सुविधा के लिए विभिन्न उपमंडलीय विधिक सेवा समितियों के दूरभाष नंबर भी साझा किए गए हैं, जिनमें धर्मशाला (01892-222018), कांगड़ा (01892-264808), देहरा (01970-233599), पालमपुर (01894-231614), नूरपुर (01893-220770), बैजनाथ (01894-262477), ज्वाली (01893-264307) और इंदौरा (01893-241210) शामिल हैं।
जनसहभागिता की अपील
राजीव बाली ने प्रदेश की जनता से इस अवसर का अधिकतम लाभ उठाने का आह्वान किया है और आग्रह किया कि 10 मई को आयोजित हो रही लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में भाग लें, जिससे समय और धन की बचत हो और न्यायिक समाधान सहज रूप से प्राप्त हो सके।
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